ग्रेटर नोएडा में शिक्षा विभाग ने तेज किया अभियान, 14 कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण न कराने के लिए भेजा नोटिस

जिले में बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे कोचिंग सेंटरों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से ऐसे 14 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कोचिंग सेंटरों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम-2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि कोचिंग संस्थान संचालित करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। इसके बावजूद कई संस्थानों के बिना पंजीकरण संचालन की जानकारी सामने आई है। नोटिस के माध्यम से संचालकों को निर्धारित पंजीकरण शुल्क और आवश्यक अभिलेखों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सक्षम अधिकारी से विधिवत पंजीकरण अथवा संचालन की अनुमति के बिना कोचिंग चलाने पर अधिनियम और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन
हादसे के बाद सुरक्षा पर भी जोर
विभाग की ओर से जारी नोटिस में 22 जून 2026 को लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुए हादसे का भी उल्लेख किया गया है। आदेश में बताया गया है कि इस हादसे में 15 छात्र-छात्राओं की असमय मौत हुई थी। इसके बाद कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। विभाग ने पंजीकरण के साथ संस्थानों में जरूरी सुरक्षा मानकों और औपचारिकताओं का पालन करने के लिए कहा है।
इन संस्थानों को नोटिस
कैरियर कोचिंग, श्री चेतन सी-56, लम्बरी एजुकेशन, कैरियर अड्डा और दा आईडी कोचिंग सेक्टर-62, नोएडा के हैं। दा ब्रिज टू सक्सेस सेक्टर-59 और विजन स्कूल समिति सेक्टर-15 में है। शाइन एजुकेशन सेंटर, विवेकानंद एकेडमी, अवध्या एजुकेशन एकेडमी और लाइफ सक्सेस एकेडमी सोरखा क्षेत्र में हैं। इसके अलावा प्रॉफिट लर्निंग इंग्लिश क्लास सर्फाबाद, ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र शाहबेरी और आशा एकेडमी को भी नोटिस जारी किया गया है।



