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किराए के घर से मिलेगी मुक्ति! सिर्फ ₹6 लाख में मिल रहा 528 sq ft का चमचमाता फ्लैट, ऐसे करें अप्लाई

नई दिल्ली. किराए के घर में रहना कितना मुश्किल है यह वो हर व्यक्ति समझ सकता है जो कभी किराए पर रहा हो. महंगे दाम देकर तो फिर भी आपको रेंट पर अच्छा घर मिल सकता है लेकिन उपेक्षित लोगों के पास मकान मालिक की मनमानी झेलने के अलावा कोई चारा नहीं होता. ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ 6 लाख रुपये देकर आपको अपना मकान मिल सकता है तो बेशक आप उस ऑफर को लपक लेंगे. इस ऑफर में चार चांद और लग जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि यह मकान कोई और नहीं बल्कि सरकार ही आपको दे रही है. यानी धोखाधड़ी का भी कोई चांस नहीं. यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि तेलंगाना की सरकार ने इंदिरम्मा इंडलू हाउसिंग स्कीम के कम आय वर्ग वाले लोगों को सिर्फ 6 लाख रुपये में मकान देने का वादा किया है.

इस मकान की टोटल वैल्यू 11 लाख रुपये होगी. इसमें से 6 लाख रुपये लाभार्थी को देने होंगे. जबकि 5 लाख रुपये सरकार खुद देगी. राज्य के आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इस योजना की शुरुआत राज्य सचिवालय में की. सरकार का लक्ष्य ग्रेटर हैदराबाद और आउटर रिंग रोड (ORR) के भीतर आने वाले शहरी क्षेत्रों में 1 लाख किफायती फ्लैट बनाना है. इस योजना के पहले चरण में 7,680 लो-इनकम ग्रुप (LIG) बनाए जाएंगे. हर एक फ्लैट का क्षेत्रफल 528 वर्ग फुट होगा. धीरे-धीरे इस योजना को 26 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा.

कैसे करना होगा भुगतान?

इस योजना के तहत लाभार्थी को कुल 6 लाख रुपये किस्तों में जमा करने होंगे. आवेदन करते समय 10,000 रुपये टोकन मनी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) के रूप में जमा करनी होगी. अगर लॉटरी में नाम नहीं आता है तो यह रकम वापस कर दी जाएगी. वहीं, अगर नाम आ जाता है तो यही रकम 6 लाख रुपये की कुल कीमत में एडजस्ट कर दी जाएगी. इसके बाद निर्माण के अलग अलग चरणों में भुगतान करना होगा. स्ट्रक्चर तैयार होने पर 1 लाख रुपये की पहली किस्त देनी होगी. फिनिशिंग और आगे के निर्माण के दौरान 2-2 लाख रुपये की दो किस्तें जमा करनी होंगी. बची हुई रकम घर का कब्जा मिलने से पहले चुकानी होगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पिछले 10 साल से हैदराबाद या CURE क्षेत्र में रह रहे हैं. परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा आउटर रिंग रोड (ORR) के भीतर परिवार के नाम कोई मकान, फ्लैट या प्लॉट नहीं होना चाहिए. साथ ही, आवेदक ने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए.

आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक लोग 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन MeeSeva केंद्रों, आधिकारिक हाउसिंग पोर्टल या सरकार के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर के जरिए किया जा सकता है. सभी पात्र आवेदकों का चयन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा.

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