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ITR फाइल करने वालों के लिए खुशखबरी! Excel से घर बैठे भर सकेंगे रिटर्न, जानिए कौन कर सकता है इस्तेमाल

नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म 1 और 4 के एक्सेल यूटिलिटी वर्जन जारी कर दिए हैं। अब ये टूल्स इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। इससे टैक्स भरने वाले लोग वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक्सेल यूटिलिटी वर्जन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी आसान होगा।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी करने की घोषणा की है। आयकर विभाग ने एक्स पर कहा, ‘ध्यान दें टैक्सपेयर्स! AY 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी शुरू कर दी गई है और अब यह टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है।’

आसान हुई प्रक्रिया

एसबीएचएस एंड एसोसिएट्स के पार्टनर हिमांक सिंगला का कहना है, ‘यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज फॉर ITR-1 और ITR-4 जारी कर दी हैं। पिछले साल की तुलना में ITR-4 स्कीमा में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, जिससे यह नियमित फाइलरों और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए और भी आसान हो गया है।’

वे आगे कहते हैं, ‘हालांकि, ITR-1 के स्कीमा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यूटिलिटी में ही एक नया वैलिडेशन रूल पेश किया गया है। इसके अंतर्गत स्पेशल रेट्स के तहत या ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर जैसे स्रोतों से इनकम वाले टैक्सपेयर्स को ITR-2 या अन्य उपयुक्त फॉर्म का उपयोग करना होगा।’

किसके लिए है ITR-1 फॉर्म?

वित्त वर्ष 2024–25 (असेसमेंट ईयर 2025–26) के लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स (जिन्हें नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के रूप में क्लासिफाई किया गया है, उन्हें छोड़कर) जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये तक है, वे ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सैलरी से इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी, अन्य स्रोत जैसे कि इंटरेस्ट, सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन और 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चरल इनकम शामिल है।

कौन भर सकता है ITR-4 फॉर्म?

इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज (HUFs) और फर्म्स (LLP के अलावा) जो रेजिडेंट हैं और जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये तक है और जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, वे ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इसमें इनकम की गणना सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत की जाती है। साथ जिन्हें वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन मिला है, उन्हें भी ITR-4 फॉर्म भरना होगा।

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