EPFO खाताधारकों की मौज! शादी-पढ़ाई के लिए बदला सालों पुराना नियम; अब इतनी बार निकाल सकेंगे पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को राहत देते हुए पीएफ एडवांस (EPF Advance) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. संगठन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट शेयर कर नए नियमों की पूरी जानकारी दी है. अब शिक्षा, शादी, बीमारी और घर से जुड़ी जरूरतों के लिए पैसे निकालना पहले से काफी आसान हो गया है.
तो फिर आइए समझते हैं कि किस जरूरत के लिए आप कितनी बार और कितना पैसा अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं.
पीएफ खाते से कितना एडवांस पैसा निकाल सकते हैं?
EPFO के नियमों के अनुसार, एडवांस निकालने की पात्रता सभी श्रेणियों के लिए समान रखी गई है. अगर आपकी ईपीएफ मेंबरशिप को एक साल पूरा हो चुका है, तो आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं. आप अपने और एंप्लॉयर (कंपनी) के कुल अंशदान, साथ ही उस पर मिले ब्याज को मिलाकर बने कुल बैलेंस (PF Balance) का 75% तक हिस्सा एडवांस के रूप में निकाल सकते हैं.
बीमारी, शिक्षा और शादी के लिए क्या हैं नए नियम?
ईपीएफओ ने अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से निकासी की सीमा तय की है:
बीमारी के इलाज के लिए: अगर आपको खुद के लिए या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो इसके लिए कोई सीमा (Limit) तय नहीं की गई है. आप जब भी जरूरत पड़े, जितनी बार चाहें पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं.
बच्चों की पढ़ाई के लिए: बच्चों की शिक्षा या हाई एजूकेशन के खर्चों के लिए आप अपनी पूरी नौकरी (सदस्यता अवधि) के दौरान अधिकतम 10 बार पीएफ से एडवांस निकासी कर सकते हैं.
शादी-ब्याह के लिए: अपनी खुद की शादी या परिवार में किसी की शादी के लिए पैसों की जरूरत होने पर पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम 5 बार पीएफ से एडवांस निकाला जा सकता है.
घर और आवास से जुड़ी जरूरतों के लिए नियम
अगर आप अपने सपनों का घर बनाने या खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए भी नियम तय किए गए हैं. मकान या फ्लैट खरीदने, नया मकान बनवाने, होम लोन चुकता करने या पुराने घर का रिनोवेशन कराने के लिए आप अपनी पूरी नौकरी की अवधि के दौरान अधिकतम 5 बार ईपीएफ एडवांस निकाल सकते हैं.
खास परिस्थितियों के लिए नियम
अगर केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) या ईपीएफओ द्वारा अधिसूचित की गई कोई विशेष परिस्थिति (जैसे कोई प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति) बनती है, तो ऐसी स्थिति में एक कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में अधिकतम 2 बार पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाल सकता है.
ईपीएफओ का मानना है कि इन नए और स्पष्ट नियमों के आने से सदस्यों के लिए इमरजेंसी के समय अपने ही पैसों का इस्तेमाल करना बेहद आसान और पारदर्शी हो जाएगा.



