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रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन; 114 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी

नई दिल्ली। अनिल अंबानी की रिलायंस टेलीकॉम SBI Fraud Case में सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि CBI ने 114.98 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के दो पूर्व निदेशकों सतीश सेठ और गौतम बी दोशी के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद उनके आवास और कंपनी कार्यालय की तलाशी ली है।

SBI की शिकायात के आधार पर मामले में अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों का भी नाम है। धोखाधड़ी और 114.98 करोड़ रुपये के गलत नुकसान के बारे में एसबीआई की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।

इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा की रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, सतीश सेठ (तत्कालीन निदेशक), गौतम बी दोशी (तत्कालीन निदेशक), अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य के खिलाफ आईपीसी के तहत साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के लिए मामला दर्ज किया है।

क्या है मामला?

जांचकर्ताओं के अनुसार, SBI 11 बैंकों के एक समूह का हिस्सा था, जिसने रिलायंस टेलीकॉम को कुल 735 करोड़ रुपये का टर्म लोन मंजूर किया था। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने इस लोन से जुड़ी धोखाधड़ी वाली हरकतों के जरिए बैंक को वित्तीय नुकसान पहुंचाया।

सीबीआई के स्पोकपर्सन ने कहा कि मुंबई में सतीश सेठ और गौतम बी. दोषी के आवासों, तथा रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया है। इसके साथ ही एजेंसी ने लोन के लेन-देन से जुड़े विभिन्न दस्तावेज बरामद किए।

महीने की शुरुआत में अनिल अंबानी से हुई थी पूछताछ

इस महीने की शुरुआत में, CBI ने एक अलग मामले में अनिल अंबानी से कई घंटों तक पूछताछ की। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े 2,929 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी से संबंधित है।

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में लोन की रकम के कथित दुरुपयोग और लोन देने के नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है। समाचार एजेंसी के अनुसार, अनिल अंबानी को जांच में दोबारा शामिल होने के लिए कहा गया है, जबकि अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है।

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