आजम खान के बेटे की फिर बढ़ी मुश्किलें, अब्दुल्ला आजम पर अब लगा इतने करोड़ का जुर्माना, चोरी का है आरोप

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला खान की मुश्किलें थमने का नाम नही ले रहीं. स्टांप चोरी मामले में डीएम कोर्ट से 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपये का जुर्माना लगाया है.
दरअसल अब्दुल्ला आजम ने 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीन खरीदी थी. जिसमे उन्होंने अलग-अलग तारीखों पर बैनामा कराए थे. आरोप है कि बैनामा कराते समय अब्दुल्ला ने आवासीय जमीन को कृषि दिखाकर एक करोड़ अठत्तर लाख से अधिक की स्टांप चोरी की.
2024 में जारी हुआ था नोटिस : मामला सामने आने पर एसडीएम सदर से इसकी जांच कराई गई. जिसमें एक करोड़ से ऊपर की स्टांप चोरी मिलने पर उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था. डीएम कोर्ट ने फरवरी 2024 में तीनों पत्रावली पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था.
डीएम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया, जिसमें बीते दिनों बहस पूरी हो गई थी. मंगलवार को जिलाधिकारी कोर्ट ने लगभग 1 करोड़ 78 लाख के स्टांप चोरी मामले में दोगुना जुर्माना लगाया. जुर्माना देरी से जमा करने पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह का ब्याज भी भरना होगा.
अलग-अलग जगह पर कराया था बैनामा : जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि अब्दुल्लाह आजम ने चार बैनामा अलग-अलग जगह पर कराए हैं. एक बैनामा उन्होंने मढैया नादर बाग में कराया उसका फैसला पहले आ गया और तीन बैनामे इन्होंने बेनज़ीर पुर घाटमपुर में कराए थे.
उस स्टांप चोरी का आज आदेश आया है. चारों के मामले में एसडीएम सदर द्वारा बैनामों की जांच की गई थी. जांच में चारों की स्टांप चोरी पकड़ी गई थी. पहले में लगभग 9 लाख 22 हजार के आसपास स्टांप चोरी थी.
तीन बैनामे बेनज़ीर घाटमपुर में हुए हैं, उसमें एक बैनामा जो की 1 करोड़ 1 लाख रुपये का है. दो के 33 लाख 80 हजार जुर्माना है. कुल मिलाकर चारों बैनामों में जिलाधिकारी के द्वारा 3 करोड़ 71 लाख के आसपास स्टांप चोरी का जुर्माना लगया है. इसे जमा करने के लिए एक महीने का समय भी दिया है.