उत्तर प्रदेशराज्‍य

राम मंदिर दान चोरीः अहम मोड़ पर जांच, कल आरोप पत्र नहीं तो जेल से बाहर होंगे सभी आरोपी

अयोध्याः राम मंदिर दान चोरी का मामला अब बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंच चुका है. क्योंकि मामले की चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिन की वैधानिक समय सीमा 22 सितंबर को पूरी होने वाली है. ऐसे में अगर कल यानी कि मंगलवार तक अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो सभी 8 आरोपियों को जमानत मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. इसलिए आशंका जताई जा रही है कि केस की चार्जशीट कभी भी दाखिल हो सकती है. बता दें कि चोरी का मामला सामने आने के बाद एसआईटी के निर्देश के मुताबिक 25 जून को 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, उन्हें जेल भेज दिया गया था.

8 आरोपियों के खिलाफ क्या-क्या आरोप

बता दें कि एफआईआर में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्र को नामजद किया गया था. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 305, 306, 316(5) 317(4) 317(5) 61, 3(5)13(1) (ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोपियों पर मंदिर से चोरी, कर्मचारी के रूप में संपत्ति की चोरी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति का कारोबार करने और उसे छिपाने व ठिकाने लगाने में मदद करने के साथ-साथ आपराधिक साजिश रचने के आरोप हैं.

18 सितंबर को बढ़ाई गई थी आरोपियों की न्यायिक हिरासत

बता दें कि बीते 18 सितंबर को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई थी. आरोपियों के वकील ने यह जानकारी दी थी. अधिवक्ता कुल शेखर सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यह आदेश अयोध्या में भ्रष्टाचार निवारण अदालत के विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने पारित किया गया, जो 21 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेंगे. सिंह ने बताया कि अदालत ने पुलिस को अगली सुनवाई में केस डायरी पेश करने का भी निर्देश दिया है.

अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद

आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं. मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए गए चढ़ावे के कथित गबन से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांचकर्ताओं ने अब तक 79.85 लाख रुपये बरामद किए हैं.

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