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यूपी में बाइक सवार शख्स की मांझे से कटी गर्दन, हुई दर्दनाक मौत, पत्नी व बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे ने फिर एक जान ले ली है। गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके में इलाहीबाग के पास शनिवार को प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। लापरवाही में चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। मांझा बेचने वाले दो दुकानदारों को गिरफ्तार करने के साथ पांच को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, मौत मांझा के घाव से हुई या फिर गिरने से सिर पर लगी चोट से, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इस घटना के बाद ऐक्शन में आई गोरखपुर पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचते कई व्यापारियों को पकड़ा है।

घासीकटरा निवासी फकीरे कन्नौजिया का दूसरे नंबर का बेटा रमेश कन्नौजिया (38) परिवार के साथ माधोपुर में रहता था। साहबगंज की एक दुकान पर काम करता था। शनिवार की दोपहर में वह दुकान का सामान लेकर मोपेड से साहबगंज जा रहा था। हार्बर्ट बांध पर इलाहीबाग के पास उसके गले में मांझा लिपट गया। इससे उसकी गर्दन बुरी तरह से कट गई और गिर गया। पुलिस ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। पत्नी पुन्ना देवी जब तक पहुंची, उसकी मौत हो चुकी थी। यह सुनते ही बदहवास पत्नी ने पत्नी ने पति का चेहरा देखने की जिद की। परिवार के लोगों ने किसी तरह उसे संभाला।

सूचना पर पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले में अज्ञात पर गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही डोमिनगढ़ चौकी इंचार्ज आलोक सिंह को निलंबित कर एसएसपी ने 48 घंटे का विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उधर, झंगहा पुलिस ने अमहिया स्थित जेपी जनरल स्टोर पर छापेमारी कर 21 चरखियां और सात बंडल चाइनीज मांझा बरामद किया। दो दुकानदारों को गिरफ्तार करने के साथ ही पांच को हिरासत में लिया गया है।

यूपी में 2017 से प्रतिबंधित, सजा का है प्रावधान

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने साल 2017 में देशभर में नायलॉन या चाइनीज मांझे की खरीद-बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। तब से यूपी में चाइनीज मांझा प्रतिबंधित है। मांझा बनाने-बेचने और इससे पतंग उड़ाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

क्या बोले अधिकारी

गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि अज्ञात पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। 48 घंटे का विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल से संबंधित चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया।

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