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नोएडा में 9 जून तक धारा 163 लागू, नियम तोड़ने वालों पर पुलिस लेगी तगड़ा एक्‍शन

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने ईद त्योहार पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सख्ती बरत रही है। इस बाबत जिले में नौ जून तक धारा 163 लागू कर दी है। जिले में प्रदर्शन, जुलूस व मार्च निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थान व मार्गों पर भी नमाज अदा करने पर रोक रहेगी।

पुलिस के सख्त आदेश और दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर, ईद को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी प्लान बनाया है। जिले में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।

अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में किसानों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन करना प्रस्तावित था जबकि शनिवार को जिले में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। जिले की शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है।

पुलिस अधिकारियों का प्रयास है कि जिले में शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाया जाए। नौ जून तक जिले में धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर भीड़ एकत्रित नहीं होगी, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, निर्धारित आवाज में ही लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कोविड 19 गाइड लाइन का पालन, हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध आदि शर्ताें का ध्यान रखना होगा।

किसी भी तरह के आदेश का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर, अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि ईद को लेकर तीनों जोन में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई हैं। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में क्यूआरटी के अलावा पीएससी तैनात रहेगी।

प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी देने पर होगी कार्रवाई

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि ईद के त्योहार को देखते संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। शांति समिति की बैठक के अलावा थाना व चौकी क्षेत्र में गश्त कराई जा रही है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर लगातार मानिटरिंग की जा रही है।

लोगों से अपील की जा रही है कि त्योहार पर किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाएं। ऐसा करने वालों की तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि ईद पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाए। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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