अपराधउत्तर प्रदेशराज्‍य

BJP नेता पशुपतिनाथ मर्डर: कोर्ट ने 16 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, हत्या के 3 साल बाद आया फैसला

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने स्थानीय भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या के तीन साल पुराने मामले में शुक्रवार को 16 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला जज कुलदीप सिंह की अदालत ने सुनाया है. एक दिन पहले ही इन सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक साजिश और दंगा फैलाने के आरोपों में दोषी करार दिया था.

12 अक्टूबर 2022 को हुई थी हत्या

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित पक्ष के वकील प्रेम प्रकाश गौतम ने जानकारी दी कि यह मामला 12 अक्टूबर 2022 की रात का है, जब पशुपति नाथ सिंह ने अपने घर के पास स्थित देशी शराब की दुकान पर खुलेआम शराब पीने का विरोध किया था. उन्होंने वहां मौजूद युवकों को ऐसा करने से रोका था.

गौतम के अनुसार, यह छोटी-सी बात इतनी बढ़ गई कि कुछ ही देर में 30 से 40 लोगों की भीड़ ने पशुपति सिंह पर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया. शोरगुल सुनकर उनका बेटा, रंजन सिंह, उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन हमलावरों ने उस पर भी बेरहमी से हमला किया.

घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाशुपति सिंह को मृत घोषित कर दिया. रंजन सिंह को गंभीर चोटें आई थीं और उन्हें कई महीनों तक इलाज कराना पड़ा था. इसके बाद रंजन सिंह ने अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम अब सामने आया है.

पुलिस ने इस मामले में शुरू में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से 16 को गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें दोषी पाया गया है. शेष दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अभी जारी है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button