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नोएडा में 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं परोसी जाएगी शराब, बार और पब मालिकों को कड़े निर्देश जारी

नोएडा में शराब पीने के शौकीन युवाओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है, तो शहर के किसी भी पब या बार में आपको शराब नहीं मिलेगी. प्रशासन ने इसको लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और बार-पब मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है. नए नियम का मकसद नाबालिगों को शराब से दूर रखना और सामाजिक माहौल को बेहतर बनाना है.

नोएडा में प्रशासन ने शराब परोसने को लेकर सख्त रुख अपनाया है. अब जिले के पब और बार में नाबालिगों को शराब परोसने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई हो सकती है. हाल ही में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए आबकारी विभाग ने बार और पब पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है/ इसी कड़ी में जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने गार्डन गैलेरिया मॉल के बार मालिकों और प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें साफ निर्देश दिए हैं कि नियम तोड़ने पर कोई ढील नहीं बरती जाएगी.

आबकारी विभाग का एक्शन

आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि नाबालिगों को शराब परोसने पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. अगर किसी बार या पब में नियमों की अनदेखी पाई गई, तो सीधे एक्शन लिया जाएगा. बैठक के दौरान कुछ संचालकों ने परिवार के साथ आने वाले नाबालिगों के मामलों का हवाला देते हुए आयु सीमा लागू करने में दिक्कत बताई, लेकिन जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यह कानूनन नियम है और इसे सख्ती से लागू करना ही होगा.

इसके साथ ही सभी बार और पब को अपने एंट्री गेट के नोटिस बोर्ड पर लिखना होगा कि 21 साल से कम उम्र वालों को शराब नहीं परोसी जाएगी. वहीं, हाल ही में सस्ती शराब परोसने की शिकायतों पर विभाग ने दोहराया कि नई आबकारी नीति के अनुसार 1,000 रुपये से कम MRP वाली शराब की बिक्री प्रतिबंधित है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि बार संचालकों ने आश्वासन दिया कि वे निर्धारित नियमों का पालन करेंगे.

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