बड़े रिफॉर्म की तैयारी में केंद्र सरकार, आज प्रधानमंत्री करेंगे सचिवों के साथ अहम बैठक

नई दिल्ली: नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग ‘मंगल मिलन’ 28 जुलाई को पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग (PLB) के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी. यह जानकारी आईएएनएस को एक बीजेपी नेता ने दी.
संसद में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सदस्यों के बीच भेजे गए एक नोट में कहा गया है, ‘लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सदस्यों से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय पर आएं और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहें.’
संसद में बीजेपी के ऑफिस सेक्रेटरी ने कहा, ‘मीटिंग मंगलवार सुबह 9.30 बजे शुरू होगी.’ एनडीए सदस्यों के बीच यह चर्चा ऐसे समय में बुलाई गई है जब केंद्र सरकार एंटी-चीटिंग कानून को आगे बढ़ाने की सोच रही है और विपक्ष जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित ‘पुलिस की बर्बरता’ को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है.
‘मंगल मिलन’ मीटिंग असल में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का रीब्रांडेड वीकली स्ट्रेटेजी सेशन है, जो कंस्ट्रक्टिव बहस और आसानी से गठबंधन बनाने के लिए होता है. संसद सेशन के दौरान डेली फ्लोर मैनेजमेंट और क्रॉस-पार्टी आम सहमति बनाने के अलावा, ‘मंगल मिलन’ मीटिंग एनडीए के घटकों के साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने का एक जरिया भी है.
यह मीटिंग एनडीए सांसदों की बहस में हिस्सेदारी और शिवसेना, एलजेपी, टीडीपी, जेडीयू और दूसरी रीजनल पार्टियों समेत खास सहयोगियों के बीच बोलने की भूमिकाओं के बंटवारे को बढ़ावा देती है. केंद्र सरकार संसद के मानसून सेशन के दौरान पांच नए बिल पेश करने की योजना बना रही है. इसमें इनकम टैक्स और एमएसएमई सुधारों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने और जन्म रजिस्ट्रेशन कानूनों में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.
20 जुलाई को शुरू हुए अठारहवीं लोकसभा के आठवें सेशन के दौरान लाए जाने वाले नए कानूनों में सरकार इनकम-टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026 और सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश कर सकती है, ये दोनों ही ऑर्डिनेंस की जगह लेंगे.
इसके अलावा जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश किए जाएंगे.



