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 नोएडा: एक्सप्रेसवे पर अब अगर कोई वाहन रॉन्ग साइड आएगा तो ऐसे वाहनों के खिलाफ न सिर्फ चालान की कार्रवाई होगी, बल्कि पुलिस लापरवाही करने वालों को एफआईआर करेगी। डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने बताया कि गलत दिशा से वाहन लेकर चलना हादसों का कारण बनता है। हाईस्पीड रोड पर यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। ऐसे में इसी रोकने के लिए अब पुलिस सिर्फ चालान नहीं करेगी। रॉन्ग साइड वाहन अगर आईटीएमएस कैमरों में कैद होता है या फिर पुलिस चेकिंग में मिलता है तो उन पर संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी।

यह कार्रवाई पहले सभी एक्सप्रेसवे पर होगी। आने वाले दिनों में अन्य हाईस्पीड वाले रूट पर भी इसी प्रकार का एक्शन लिया जाएगा। एफआईआर के साथ ट्रैफिक नियमों के अनुसार चालान की कार्रवाई भी होगी।

इन धाराओं में होगा एक्शन

डीसीपी ने बताया कि अगर कोई वाहन गलत दिशा में आता मिलता है तो उस पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। जिसमें बीएनएस की धारा 125(लापरवाही से कुछ ऐसा करना जिससे दूसरों का जीवन में खतरे में पड़े) और धारा 281(लापरवाही से वाहन चलना) की धारा में केस दर्ज किया जाएगा।

इन मामलों में पुलिस की चार्जशीट के बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन तक कैंसल हो सकता है। पुलिस अधिकारी ने लोगों को खुद और दूसरों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करने की भी अपील की है।

टारगेट हादसों को 50 फीसदी तक कम करना

पुलिस अधिकारी के अनुसार प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टारगेट हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या को 50 फीसदी तक कम करना है। इसे लेकर पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। डीसीपी ने बताया हादसों में कमी के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। इसके बाद पुलिस एओए और आरडब्ल्यूए से संपर्क करेगी।

उन्हें नियमों की जानकारी के साथ उनके यहां आने और जाने वालों को हेलमेट और सीटबेल्ट लगाने के लिए कहा जाएगा। जागरूक करने के साथ साथ नियमों को तोड़ने पर वालों पर एक्शन लिया जाएगा।

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