ग्रेटर नोएडा में महिला पुलिसकर्मी को चेक बाउंस के मामले में तीन महीने की सजा
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायालय-138 एनआई एक्ट गौतमबुद्धनगर के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार तृतीय ने चेक बाउंस के मामले में महिला पुलिसकर्मी मोनिका चौधरी को तीन महीने की सजा और 8.5 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसमें से आठ लाख रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे और शेष 50 हजार रुपये सरकारी खाते में जमा किए जाएंगे। सूरजपुर पुलिस लाइन में रहने वाली पीड़ित शबनम देवगन ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि मोनिका चौधरी बुलंदशहर में पुलिस के रेडियो विभाग में सहकर्मी है। उसने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए उनसे कुल पांच लाख रुपये उधार लिए थे। यह राशि 2017 और 2018 में क्रमशः 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये के रूप में दी गई थी। दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ था और मोनिका चौधरी ने भुगतान के लिए दो चेक दिए थे। पीड़ित के अनुसार दोनों चेक बैंक में जमा किए गए, लेकिन पर्याप्त धनराशि न होने और भुगतान रुकवाने के कारण चेक बाउंस हो गए। मोनिका चौधरी ने अपने बचाव में आरोप लगाया कि चेक चोरी हो गए थे। चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं और उनके खाते से गलत तरीके से उपयोग किए गए थे। लेकिन अदालत ने मोनिका के तर्क को खारिज कर दिया। पीड़ित ने अपने पक्ष में गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे यह साबित हुआ कि मोनिका ने उधार ली गई राशि की अदायगी नहीं की थी। अदालत ने मोनिका चौधरी को तीन महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई और 8.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।