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पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को झटका, HC का जमानत बढ़ाने से इनकार, कहा- पहले सरेंडर करो
नई दिल्ली। उन्नाव में दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि पहले आप (सेंगर) आत्मसमर्पण करें, उसके बाद ताजा आवेदन पर विचार किया जाएगा। चिकित्सा आधार पर 20 दिसंबर को दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया था।
सेंगर ने कहा था कि 24 जनवरी को उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है। सेंगर को उन्नाव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट दोषी करार दे चुकी है।