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नोएडा पुलिस का बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन, कई गिरफ्तार किए

नोएडा। Noida News: जिले में रेस्त्रां, फार्म हाउस, और बार में बिना लाइसेंस शराब परोसी जा रही है। आबकारी विभाग की कार्रवाई में लापरवाही और चोरी उजागर हो रही है। इससे विभाग को राजस्व भी चूना लग रहा है। इसकी बानगी आबकारी विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के मामले में देखा जा सकता है।

इस साल आबकारी विभाग आठ से ज्यादा जगह पर बिना लाइसेंस शराब पराेसने के मामले पकड़ चुका है। जानकारों की मानें तो नोएडा के डूब क्षेत्र में चलने वाले फार्म हाउस में चोरी छिपे पार्टियों का आयोजन किया जाता है।

इन पार्टियों में बिना लाइसेंस लिये ही शराब को परोसा जाता है। यहां तक शराब दूसरे राज्यों से लाई जाती है। हरियाणा और दिल्ली की शराब तक पकड़ी जा चुकी है। यहां तक माल में चल रहे रेस्त्रा में भी नियमों को ताक पर रखने में गुरेज नहीं है।

केस नंबर एक 

क्यूआर कोड हटाकर खपाई जा रही शराब

आबकारी विभाग की टीम ने एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के सेक्टर 135 स्थित सिद्दकी फार्म हाउस ग्रीन ब्यूटी में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया है कि वह दिल्ली से शराब लाकर परोस रहे थे। रुपये बचाने के चक्कर में शराब के बोतल पर लगे क्यूआर कोड को हटा देते हैं। जिससे पकड़ में नहीं आएं। जांच के दौरान आरोपित टीम को एफएफ-11 बार लाइसेंस भी नहीं दिखा पाए थे।

केस नंबर दो

मॉल के रेस्त्रा में पकड़ी थी चोरी

पांच नवंबर को आबकारी विभाग और सेक्टर 142 थाना की संयुक्त टीम ने सेक्टर 92 स्थित अल्फाथंब माल के धमक रेस्त्रा में छापा मारा था। रेस्त्रा में बिना लाइसेंस के तीन लोगों को शराब परोसते हुए पकड़ा था। पुलिस टीम ने 102 विदेशी मदिरा और बीयर की 315 केन व बोतल पकड़ी थीं।

इनमें बिग बेन, बकार्डी वाइट रम, रायल स्टैग, जैगरमेस्टर, जैकब्स क्रीक, जान स्टोन, सुलावाइन, ट्यूबोर्ग, बडवाइजर आदि ब्रांड की शराब शामिल थी।

लाइसेंस की पड़ती है जरूरत

आबकारी अधिकारी मुताबिक के लिए कहीं पर भी शराब परोसने से पहले लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। यहां तक की किसी भी समारोह में भी शराब परोसने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होता है। यह स्थाई और अस्थाई दोनों होता है। विभाग की ओर रेस्त्रा, बार व फार्म हाउस को एफएल-सात लाइसेंस दिया जाता है जबकि समारोह बार के लिये एफएल-11 लाइसेंस दिया जाता है।

इनके लिये जरूरी है लाइसेंस

  • उत्सव
  • क्लब या सोसायटी क्लब
  • रिजॉर्ट
  • फार्म हाउस
  • मैरिज हॉल

विभाग की ओर से नियमित जांच की जाती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। नए साल को लेकर भी सात टीम अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क हैं।

-सुबोध कुमार, जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

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