एनसीआरग्रेटर नोएडा

जमीन देने के बाद 72 घंटे के अंदर मिलेगा पूरा पैसा, नोएडा किसानों के लिए गुड न्यूज

ग्रेटर नोएडा। जमीन का यमुना प्राधिकरण के नाम बैनामा करने के बाद मुआवजा के लिए भटकने वाले किसानों को राहत मिलेगी। जमीन का बैनामा करने के साथ ही मुआवजा राशि किसान के खाते में पहुंच जाएगी। जहां दस्तावेज को लेकर कोई दिक्कत होगी तो मुआवजा राशि अधिकतम 72 घंटे में किसान के खाते में हस्तांतरित हो जाएगी।

यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बैनामा से जमीन क्रय करने पर मुआवजा राशि वितरण के लिए समय सीमा नियत कर दी है। यमुना प्राधिकरण नए सेक्टर एवं विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से जमीन लेता है।

यह जमीन किसानों की सहमति लेकर बैनामे के जरिये या भूमि अधिग्रहण कानून के जरिये ली जाती है। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन लेने पर प्रशासन मुआवजा राशि का किसान को वितरण करता है, लेकिन बैनामे से जमीन लेने पर प्राधिकरण किसान के खाते में मुआवजा राशि हस्तांतरित करता है।

लेकिन जमीन का बैनामा करने के बावजूद किसानों को मुआवजा राशि के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई मामलों में एक माह या उससे अधिक समय तक किसान को मुआवजा राशि के लिए दौड़ाया जाता है। मुआवजा राशि हस्तांतरण में सुविधा शुल्क मांगने के आरोप भी कर्मचारियों पर लगते हैं। इससे किसान से जमीन के बैनामे की स्वीकृति लेने में प्राधिकरण को भी मुश्किल होती है।

किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए यीडा सीईओ ने मुआवजा राशि हस्तांतरण की समय सीमा तय कर दी है। सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि अगर कोई तकनीकी अड़चन नहीं है तो किसानों को बैनामा करने के दिन ही उसके खाते में मुआवजा राशि का हस्तांतरण हो जाएगा।

दस्तावेज में नाम, खाता संख्या या अन्य कोई जानकारी के मिलान में अड़चन है तो उसे दूर कर 72 घंटे के अंदर मुआवजा राशि का किसान के खाते में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। किसानों को मुआवजा राशि के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

इन सेक्टरों के लिए चल रही जमीन क्रय की प्रक्रिया

यीडा सेक्टर व विकास परियोजनाओं के लिए जमीन क्रय कर रहा है। इसमें सेक्टर 21, 28, 29, 32, 33 के अलावा नए नियोजित सेक्टर 5,8, 8ए, 8बी, 8सी, 8 डी, 10, 11 आदि शामिल हैं।

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