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कानपुर के एसीपी रहे मोहसिन खान को हाई कोर्ट से राहत, शोध छात्रा के यौन उत्पीड़न में निलंबन पर रोक

कानपुर: आईआईटी कानपुर की पीएचडी छात्रा ने एसीपी रहे मोहसिन खान पर यौन उत्पीड़न का जो मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद तत्कालीन एसीपी मोहसिन खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट की ओर से सोमवार को इस मामले में आदेश जारी हो गए. लखनऊ बेंच की ओर से जारी आदेश में निलंबित एसीपी मोहसिन के सस्पेंशन पर रोक लगा दी गई है. साथ ही सरकार से इस मामले में चार हफ्तों का समय देकर जवाब मांगा गया है. निलंबित एसीपी की ओर से अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने पैरवी की है. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

शहर के इस चर्चित मामले में निलंबित एसीपी की पत्नी ने कुछ दिनों पहले कानपुर के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मुलाकात की थी. उस समय मोहसिन खान की पत्नी ने आईआईटी कानपुर की छात्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे. एसीपी की पत्नी ओर से दी गई तहरीर के आधार पर छात्रा के खिलाफ रावतपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था.ॉ

इस गंभीर मामले में आईआईटी कानपुर की छात्रा ने शहर के कल्याणपुर थाना में आरोपी एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ दो बार एफआईआर दर्ज कराई थी. वहीं, कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों की ओर से इस मामले में एसआईटी भी गठित की जा चुकी है. कुछ माह पहले हाईकोर्ट ने निलंबित एसीपी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी. उसके बाद छात्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी ई-मेल से डीजीपी आफिस को दे दी थी. अब, निलंबित एसीपी को एक बार फिर हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.

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