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दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद को मिली जमानत; मगर नहीं हो सकेगी रिहाई, पुलिस ने एक और धारा बढ़ाई

सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुराचार के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। दोनों पक्षों की बहस और केस डायरी के अवलोकन के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायाधीश राजेश सिंह की खंडपीड ने यह आदेश दिया है। 41वें दिन सांसद को जमानत मिली है। हालांकि, सांसद को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने राकेश राठौर के खिलाफ बीएनसी की धारा 69 जोड़ दी है।

पुलिस ने आरोप पत्र में धारा 69 को बढ़ाया

बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट में मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पुलिस ने आरोप पत्र में धारा 69 को बढ़ाया है जिसमें किसी को धोखा देकर नौकरी आज का प्रलोभन देकर उसका शोषण किया जाना शामिल है। इस पर अभी संशय बरकरार है कि अगर पुलिस धारा 69 के लिए रिमांड लेने की कोशिश करती है तो सांसद को कोर्ट में फिर से जमानत करानी पड़ेगी।

शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

गौरतलह है कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के मुताबिक सांसद ने पीड़िता का राजनीतिक करियर बनाने में सहयोग के नाम पर और शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया था। पीड़िता ने ये भी बताया था कि अब आरोपी की ओर से उनके परिवार को धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता ने तहरीर के साथ ही पुलिस को रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई थी। मामले में और भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई है।

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