अंतर्राष्ट्रीय

भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 14 साल की जेल, पत्नी को भी मिली सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( Pak Ex PM Imran Khan) को भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है. पाकिस्तानी अदालत ने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट भ्रष्टाचार (Al-Qadir University Project Trust) मामले में उन्हें यह सजा सुनाई गई है. वहीं उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया गया है.

इमरान खान और उनकी पत्नी पर लगा जुर्माना

पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया. इस मामले में अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने फैसला सुनाया, कोर्ट अलग-अलग कारणों से तीन बार टाला जा चुका था. इमरान खान पर 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये और उनके पत्नि बुशरा बीबी पर 500,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में एनएबी ने दिसंबर 2023 में खान (72), बीबी (50) और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

किस मामले में हुई सजा

इस मामले में आरोप लगाया गया कि इमरान और बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन हासिल की, ताकि पिछली पीटीआई सरकार के दौरान यूनाइटेड किंगडम की तरफ से पहचाने गए और देश को लौटाए गए 50 अरब रुपये को वैध बनाया जा सके. इमरान खान को 2023 से कई आरोपों में जेल में बंद हैं। उनका दावा है कि सभी मामले ‘राजनीति से प्रेरित’ थे. यह भी आरोप है कि राष्ट्रीय खजाने के लिए निर्धारित धन को कथित तौर पर निजी लाभ के लिए डायवर्ट किया गया, जिसमें अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना भी शामिल है. अल-कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में बुशरा बीबी पर समझौते से सीधे लाभ उठाने का भी आरोप है.

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