चैत्र नवरात्र पर यूपी में अवैध बूचड़खानों पर रोक, धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री बंद

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने चैत्र नवरात्र और रामनवमी लेकर आदेश जारी किया है. नवरात्र के दौरान अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है. नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं. जारी आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के पांच सौ मीटर की परिधि में कोई मांस, मछली आदि की दुकान नहीं रहेगी. इस परिधि के बाहर भी लाइसेंस के शर्तों के अधीन ही संचालित होगी, खुले में कोई मांच नहीं बेचेगा. वहीं, रामनवमी के दिवस को सभी दुकानें बंद रहेंगीं.
अधिकारी करेंगे निगरानीः 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी. इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है. इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे. चैत्र नवरात्र के दौरान पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. जबकि 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी. यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.