ट्रांजेक्शन फेल होने पर हर दिन लगेगा 100 रुपये फाइन, RBI का सख्त नियम


कई बार ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपके अकाउंट से पैसा तो कट जाता है लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता हैं। इस स्थिति में यदि तय समय सीमा में इस राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंकों को ग्राहक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होता है। हम आपको ATM ट्रांजेक्शन फेल होने के नियमों के बारे में बता रहे हैं।
5 दिन की मोहलत
ATM ने पैसे नहीं दिए और अकाउंट से रकम कट गई, लेकिन बैंक ने खुद रकम वापस नहीं की है तो आपने जिस बैंक अकाउंट का ATM कार्ड इस्तेमाल किया, उसके होम ब्रांच में इसकी शिकायत करनी होगी। यदि बैंक खाते से पैसा कट जाता है और एटीएम से नकदी नहीं मिलती है तो ऐसे मामलों में बैंक को ट्रांजेक्शन के 5 दिनों के भीतर ग्राहकों के खाते में पैसा जमा करना होगा।
5 दिन में पैसा वापस न करने पर देना होगा जुर्माना बैंक को शिकायत मिलने के 5 वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक को पैसे लौटने होंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे 5 दिनों के बाद हर दिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना ग्राहक को देना होगा।
30 दिन के अंदर करनी होगी शिकायत नियम अनुसार ग्राहक को जुर्माना वसूलने का अधिकार तभी होगा जब वह एटीएम से पैसे नहीं निकलने के दिन से 30 दिनों के अंदर बैंक में शिकायत दर्ज करेगा। अगर आपने ATM से असफल लेनदेन के बाद अकाउंट में पैसे नहीं लौटने की शिकायत 30 दिन के बाद की है तो आपको जुर्माना नहीं मिलेगा।
बैंक पैसा न दे तो क्या करें? RBI के अनुसार यदि ग्राहकों को इन नियमों के अनुसार लाभ नहीं मिलता है तो वे आरबीआई के बैंकिंग ओम्बुड्समैन (बैंकिंग लोकपाल) से शिकायत कर सकते हैं। RBI ने नए नियम सितंबर 2019 में लागू किए थे।