कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को HC से झटका, दुष्कर्म मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत… कोर्ट ने कहा- सरेंडर करें
इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर झटका लगा है। रेप मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मना कर दिया। सरेंडर करने पर समय मांगने पर कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर सत्र न्यायालय में समर्पण करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इनके जमानत याचिका पर जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने राकेश राठौर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया।
याची की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वादी ने यह मुकदमा 4 साल के पश्चात लिखवाया है। याची को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याची समाज का सम्मानित वा दबंग नेता है जिसके डर के कारण वादी ने मुकदमा देर से लिखवाया । याची के अधिवक्ता ने समर्पण के लिए न्यायालय से समय मांगा गया। इस पर न्यायालय ने दो हफ्ते के अंदर समर्पण सत्र न्यायालय में करने को कहा। इसके साथ ही यह भी कहा कि इनके जमानत याचिका पर जल्दी से जल्दी निस्तारित बिना देरी के किया जाए।
दरअसल, 17 जनवरी को सांसद राठौर पर एक महिला ने दुष्कर्म करने का मामला नगर कोवातली में दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस सक्रिय हुई तो सांसद ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटया था। लेकिन वहां से राहत नहीं मिली और अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। सांसद को हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी। इसके लिए सांसद ने अर्जी डाली थी। उधर, दूसरी नोटिस मिलने के बाद भी सांसद उपस्थति नहीं हुए। शहर कोतवाल अनूप कुमार कुमार शुक्ला के मुताबिक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सब कुछ विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है जांच अभी चल रही है।