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नोएडा के वाहन चालक ध्यान दें! 26 जनवरी से हुई इसकी अनिवार्यता, वरना पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल; DM ने जारी किया आदेश

दिल्ली से सटे नोएडा में 26 जनवरी से ‘नो हेलमेट- नो फ्यूल’ नीति लागू होने वाली है। इसके तहत जो लोग बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंप पर आएंगे उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम बाइक पर पीछे बैठी सवारी पर भी लागू होगा। अबतक हेलमेट न पहनने पर ट्रैफिक पुलिस एक हजार का चालान करती है लेकिन अब पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को इस बारे में परिवहन आयुक्त के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। यदि दोपहिया वाहन पर सवारी भी बैठी है तो उसका भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने बताया कि हेलमेट नहीं पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के लिए ‘नो हेलमेट- नो फ्यूल’ की रणनीति लागू की गई है। प्रदेश के परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसे जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने लागू कर दिया है। एआरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालकों को एक हफ्ते के भीतर पंपों पर इस बारे में होर्डिंग लगाने का समय दिया गया है। यदि 26 जनवरी से कहीं पर भी आदेश का उल्लंघन होता मिलेगा तो इसकी रिपोर्ट डीएम को दी जाएगी।

फैसले का क्या कारण

दरअसल, बिना हेलमेट बाइक चलाना यातायात नियमों का सबसे आम उल्लंघन है। नोएडा में, 2024 में यातायात विभाग द्वारा जारी किए गए 25 लाख से अधिक चालानों में से, 15 लाख (लगभग 60 प्रतिशत) बिना हेलमेट के पकड़े गए बाइकर्स के थे। 2025 में बाइकर्स को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, नवनियुक्त परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने मेरठ क्षेत्र के तहत सभी आठ जिलों के विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना हेलमेट के बाइकर्स को पेट्रोल स्टेशनों पर ईंधन न मिले।

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