अपराधउत्तर प्रदेशराज्‍य

आजम के बेटे अब्दुल्ला को फिर से 7 साल की सजा; 2 पासपोर्ट मामले में रामपुर MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे, अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट और पैन-कार्ड के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही उस पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है.

दरअसल यह मामला 2019 का है, जब भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम और अन्य पर धोखाधड़ी (धारा 420), फर्जी दस्तावेज (धारा 467, 468) पहचान पत्रों में फर्जीवाड़ा (धारा 471) के तहत मामला दर्ज कराया था. कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद आज यह फैसला सुनाया.

पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेज देने का आरोप

अब्दुल्ला आजम  पर आरोप था कि उन्होंने दो-दो पासपोर्ट और पैन-कार्ड बनवाए थे. एक असली और वैध दस्तावेज अपने नाम पर, और दूसरा अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेज नकली नाम/पहचान पर तैयार किया गया था. ऐसा आरोप था कि फर्जी पर्सनैलिटी और दस्तावेजों से बैंकिंग, वोटिंग या अन्य संवेदनशील काम हो सकते थे.

पहले से जेल में बंद हैं अब्दुल्ला आजम

आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराए जाने के बाद न केवल सात साल की सज़ा सुनाई गई. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह अपराध समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक है क्योंकि फर्जी दस्तावेजों से अपराध, दंगा, पहचान की धांधली हो सकती है.

रामपुर के जिला जेल में पहले ही एक पैन कार्ड मामले में सज़ा काट रहे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ इस फैसले ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है. उनके पिता भी इस समय जेल में बंद है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button