अपराधएनसीआरग्रेटर नोएडानोएडा

बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट, दुकान चलाने पर लगेगा जुर्माना, नोएडा में प्रशासन का बड़ा फैसला, दिए निर्देश

गौतमबुद्ध नगर में अब बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के रेस्टोरेंट और दुकानें चलाना भारी पड़ सकता है. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के सभी फूड कारोबारियों को 31 मई 2025 तक हर हाल में लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद कार्रवाई के तहत लाखों रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

सीएम के निर्देश पर विशेष अभियान

सहायक आयुक्त (खाद्य) ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है. इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है.

किसे लेना होगा लाइसेंस और किसे रजिस्ट्रेशन?

जिन प्रतिष्ठानों का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
वहीं 12 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर वाले संस्थानों को लाइसेंस लेना जरूरी है.

जुर्माना कितना लगेगा?

बिना लाइसेंस के 12 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले प्रतिष्ठानों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. वहीं 12 लाख से कम टर्नओवर वाले दुकानदारों द्वारा रजिस्ट्रेशन न कराने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा.

अब तक कितने हुए रजिस्टर्ड?

2024-25 में अब तक 5921 लाइसेंस और 32,634 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. हाल ही में 6016 लोगों को लाइसेंस जारी हुए हैं, जबकि 17,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन किए गए हैं.

ऑन-द-स्पॉट सुविधा भी उपलब्ध

खाद्य विभाग की टीमें कैंप लगाकर व्यापारियों को मौके पर ही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे रही हैं. ढाबा, ठेला, रेहड़ी, होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य निर्माण इकाइयों को इस अभियान में शामिल किया जा रहा है.

जरूरी है समय पर रजिस्ट्रेशन

यदि आप फूड से जुड़ा कोई भी व्यवसाय संचालित कर रहे हैं और अब तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं कराया है, तो 31 मई से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें. अन्यथा, प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई तय है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button