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आरबीआई ने HDFC और पंजाब एंड सिंध बैंक पर ठोका जुर्माना, जानिए आखिर क्या है वजह

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगा सकता है. इसी कड़ी में आरबीआई ने बुधवार को कहा कि उसने एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर नियमों के कंप्लायंस में कमी को लेकर जुर्माना लगाया है.

केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) पर आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई ने कहा कि पंजाब एंड सिंध बैंक पर ‘बैंकों में बड़े कॉमन जोखिमों के एक सेंट्रल ‘रिपॉजिटरी’ का निर्माण’ और ‘फाइनेंशियल इंक्लूज – बैंकिंग सर्विस तक पहुंच – बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA)’ पर कुछ निर्देशों का पालन नही करने पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने डिविडेंड की घोषणा से जुड़ी जरूरतों का कंप्लायंस न करने पर केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

अब ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर फैसला लेना नहीं है.

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