बृजभूषण शरण सिंह ने क्यों मांगी माफी? लग गया 500 रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

गोंडा : जिले में मंगलवार को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कोर्ट ने झूठी गवाही देने पर 500 का जुर्माना लगाया है. पूर्व सांसद ने करीब 35 साल पहले अपने ऊपर हुये जानलेवा हमला करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद तीन लोगों पर नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. मामला 9 सितंबर 1990 का है.
इस मामले में एडीजीसी (क्रिमिनल) विनय सिंह ने बताया कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के नवाबगंज के आवास पर जानलेवा हमला हुआ था. जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और उस मुकदमें में 2024 में निर्णय हुआ और उसके मुल्जिम दोषमुक्त हो गये थे. जिस पर न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी. न्यायालय में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. जिस पर सोमवार को पूर्व सांसद न्यायालय में उपस्थित हुये थे. उन्होंने इस मुकदमे को समाप्त करने के लिये एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसे कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए 500 रुपये जुर्माने पर स्वीकार किया गया. जिसके बाद जुर्माना जमा हो गया है और मामला भी समाप्त हो गया है.
बता दें कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान दो लोगों उग्रसेन सिंह और रमेश मिश्र की मौत हो गई थी, वहीं एक आरोपी वीरेंद्र मिश्र के खिलाफ गवाही देने से पूर्व सांसद पलट गए थे. जिसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. एनबीडब्लू जारी होने के बाद एक दिन पहले बृजभूषण सिंह कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में क्षमा याचना दायर की थी. मंगलवार को एडीजे प्रथम राजेश कुमार ने प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए 500 रुपये जुर्माना लगाया था.